Sunday, July 1, 2018

गोपालगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत


BY: बिहार न्यूज़ टीम 

गोपालगंज : गोपालगंज के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत पॉक्सो) भरत तिवारी के कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के मामले में दोषी को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए अभियुक्त मांझा थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव निवासी अजीत कुमार को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने का निर्देश दिया है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में चनावे जेल भेजा गया. 

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या 

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) दारोगा सिंह ने बताया कि गोपालगंज के कोर्ट में पहली बार पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा हुई है. कोर्ट ने 15 माह में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है. वहीं, मृतका के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. इस मामले में कर्णपुरा गांव के विशाल कुमार व अप्राथमिकी अभियुक्त गोविंद प्रसाद उर्फ गोविंदा फरार हैं. परिजनों ने कहा कि अन्य आरोपितों को भी मौत की सजा मिलने के बाद ही मृतका की आत्मा को शांति मिलेगी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. 

सजा के लिए 30 रुपये में खरीदी गयी नयी कलम 

अजीत को फांसी की सजा लिखने के लिए कोर्ट ने 30 रुपये में नयी कलम मंगायी थी. सजा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलम को तोड़ दिया गया. माना जाता है कि जिस कलम से किसी की मौत लिखी गयी है तो उस इंसान की जिंदगी खत्म हुई है, इसलिए कलम को तोड़ देना चाहिए.

क्या है पूरा मामला 

मांझा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से 16 वर्षीया किशोरी का अपहरण नौ मार्च 2017 को कर लिया गया था. अपहरण के बाद 19 मार्च को बड़ोदरा (गुजरात) जिले के मकरपुरा थाने के पुलिस इंस्पेक्टर बीएन भटिंडा ने शंकरपुरा गांव के यशोदा कॉलोनी के एक कमरे से किशोरी का अधजला शव बरामद किया था. जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई. गुजरात पुलिस ने परिजनों को शव सौंपते हुए गोपालगंज के मांझा थाने की पुलिस को केस सौंप दिया. मांझा थाने में मृतका के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कर्णपुरा गांव के अजीत कुमार व विशाल कुमार को नामजद किया गया था.

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Sunday, July 1, 2018

गोपालगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा, नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत


BY: बिहार न्यूज़ टीम 

गोपालगंज : गोपालगंज के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष अदालत पॉक्सो) भरत तिवारी के कोर्ट ने शनिवार को नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के मामले में दोषी को सजा-ए-मौत का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध करार देते हुए अभियुक्त मांझा थाना क्षेत्र के कर्णपुरा गांव निवासी अजीत कुमार को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने का निर्देश दिया है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी को कड़ी सुरक्षा में चनावे जेल भेजा गया. 

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या 

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) दारोगा सिंह ने बताया कि गोपालगंज के कोर्ट में पहली बार पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा हुई है. कोर्ट ने 15 माह में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया है. वहीं, मृतका के परिजनों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. इस मामले में कर्णपुरा गांव के विशाल कुमार व अप्राथमिकी अभियुक्त गोविंद प्रसाद उर्फ गोविंदा फरार हैं. परिजनों ने कहा कि अन्य आरोपितों को भी मौत की सजा मिलने के बाद ही मृतका की आत्मा को शांति मिलेगी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह ने बहस में हिस्सा लिया. 

सजा के लिए 30 रुपये में खरीदी गयी नयी कलम 

अजीत को फांसी की सजा लिखने के लिए कोर्ट ने 30 रुपये में नयी कलम मंगायी थी. सजा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलम को तोड़ दिया गया. माना जाता है कि जिस कलम से किसी की मौत लिखी गयी है तो उस इंसान की जिंदगी खत्म हुई है, इसलिए कलम को तोड़ देना चाहिए.

क्या है पूरा मामला 

मांझा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव से 16 वर्षीया किशोरी का अपहरण नौ मार्च 2017 को कर लिया गया था. अपहरण के बाद 19 मार्च को बड़ोदरा (गुजरात) जिले के मकरपुरा थाने के पुलिस इंस्पेक्टर बीएन भटिंडा ने शंकरपुरा गांव के यशोदा कॉलोनी के एक कमरे से किशोरी का अधजला शव बरामद किया था. जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई. गुजरात पुलिस ने परिजनों को शव सौंपते हुए गोपालगंज के मांझा थाने की पुलिस को केस सौंप दिया. मांझा थाने में मृतका के पिता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कर्णपुरा गांव के अजीत कुमार व विशाल कुमार को नामजद किया गया था.

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