Thursday, March 7, 2019

दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन नहीं चलेंगे बिहार में , पकड़े जाने देना पड़ेगा फाइन

: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना: बिहार में बिना किसी रोक टोक और चेकिंग के दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन चलते है। लेकिन अब यह नहीं चलेंगे। क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को पकड़ा जाएगा और फाइन लिया जाएगा।

पकड़े जाने पर 5 हजार फाइन

दूसरे राज्यों के वाहन राज्य में 30 दिनों तक चला सकते है। ऐसे वाहन अगर पहली बार पकड़े जाते है तो वाहन मालिक को एक हजार रुपए फाइन भरना पड़ेगा, इसके अलावा उन्हे साबित करना होगा कि राज्य में वाहन को आए 30 दिन से ज्यादा नहीं हुए है। अगर वाहन मालिक ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें पांच हजार का फाइन भरना पड़ेगा। यह फाइन सिर्फ 24 घंटे के लिए मान्य होगा। दोबारा पकड़े जाने पर फिर से पांच हजार का फाइन भरना पड़ेगा।

बाहर के वाहन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा

अगर आपका वाहन का नंबर दूसरे राज्य का और आप वाहन को बिहार में चलाना चाहते है तो बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा जिसमें नंबर वही रहेगा। एक साल के बाद फिर से वाहन नंबर का आवेदन करना होगा। जिसमें बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।

लोग कम टैक्स के लालच में दूसरे राज्यों से खरीदते है वाहन

बिहार में वाहन खरीदने पर लोगों को ज्याद टैक्स देना पड़ता है। वहीं, दूसरे राज्यों में टैक्स कम होने के कारण लोग वहां से वाहन खरीदकर बिहार में चलाते है। अगर बात करे झारखंड की तो झारखंड में 6 फीसदी है और बिहार में 8 से 12 फीसदी है। यही कारण है कि लोग दूसरे राज्यों की ओर जाते है। इससे बिहार को राजस्व की हानि होती है।

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Thursday, March 7, 2019

दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन नहीं चलेंगे बिहार में , पकड़े जाने देना पड़ेगा फाइन

: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना: बिहार में बिना किसी रोक टोक और चेकिंग के दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहन चलते है। लेकिन अब यह नहीं चलेंगे। क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को पकड़ा जाएगा और फाइन लिया जाएगा।

पकड़े जाने पर 5 हजार फाइन

दूसरे राज्यों के वाहन राज्य में 30 दिनों तक चला सकते है। ऐसे वाहन अगर पहली बार पकड़े जाते है तो वाहन मालिक को एक हजार रुपए फाइन भरना पड़ेगा, इसके अलावा उन्हे साबित करना होगा कि राज्य में वाहन को आए 30 दिन से ज्यादा नहीं हुए है। अगर वाहन मालिक ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें पांच हजार का फाइन भरना पड़ेगा। यह फाइन सिर्फ 24 घंटे के लिए मान्य होगा। दोबारा पकड़े जाने पर फिर से पांच हजार का फाइन भरना पड़ेगा।

बाहर के वाहन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा

अगर आपका वाहन का नंबर दूसरे राज्य का और आप वाहन को बिहार में चलाना चाहते है तो बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिसके बाद नया रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा जिसमें नंबर वही रहेगा। एक साल के बाद फिर से वाहन नंबर का आवेदन करना होगा। जिसमें बिहार का नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।

लोग कम टैक्स के लालच में दूसरे राज्यों से खरीदते है वाहन

बिहार में वाहन खरीदने पर लोगों को ज्याद टैक्स देना पड़ता है। वहीं, दूसरे राज्यों में टैक्स कम होने के कारण लोग वहां से वाहन खरीदकर बिहार में चलाते है। अगर बात करे झारखंड की तो झारखंड में 6 फीसदी है और बिहार में 8 से 12 फीसदी है। यही कारण है कि लोग दूसरे राज्यों की ओर जाते है। इससे बिहार को राजस्व की हानि होती है।

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