Friday, October 11, 2019

पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, कहा- मैं भारतीय नहीं सीरिया के कानून को मानता हूं

: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना। नई दिल्ली में रहने वाली पटना सिटी की महिला आइशा खान को उसके पति ने ये कहकर तीन तलाक दे दिया कि वो भारतीय कानून को नहीं मानता है। पीड़िता ने बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि उनके पति इमरान खान ने सीरिया के कानून का हवाला देते हुए उन्हें तीन तलाक दे दिया।

इसके पहले जब नई दिल्ली के साउथ ओखला अंतर्गत शाहीनबाग थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया, तब आइशा ने गुरुवार को पटना आकर महिला आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई।

आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। इमरान को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को बुलाया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा।

पटना सिटी की रहने वाली आइशा खान की शादी पांच साल पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से इमरान खान से हुई थी। इसके बाद दोनों नई दिल्ली चले गए। आइशा और इमरान नई दिल्ली में ही अलग-अलग कंपनी में काम करते हैं।

शादी के बाद किया जाने लगा प्रताड़ित

महिला की मानें तो शादी के एक साल बाद से ही उसे प्रताडि़त किया जाने लगा। प्रताडऩा की वजह से दो बार उसका गर्भपात भी हो गया। परिवार की अस्मिता के कारण उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। करीब सप्ताह भर पहले इमरान ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

दिया सीरिया के कानून का हवाला

आइशा ने जब इमरान को कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है, तो पति ने कहा कि वह भारतीय कानून को नहीं मानता। इस्लाम में सीरिया का कानून लागू होता है। इसी के तहत उसने तलाक दिया है। यह सुनने के बाद आइशा पटना सिटी स्थित मायके लौट आई और यहां आकर महिला आयोग में शिकायत की।

No comments:

Post a Comment

Friday, October 11, 2019

पति ने पत्नी को दिया तीन तलाक, कहा- मैं भारतीय नहीं सीरिया के कानून को मानता हूं

: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना। नई दिल्ली में रहने वाली पटना सिटी की महिला आइशा खान को उसके पति ने ये कहकर तीन तलाक दे दिया कि वो भारतीय कानून को नहीं मानता है। पीड़िता ने बिहार राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि उनके पति इमरान खान ने सीरिया के कानून का हवाला देते हुए उन्हें तीन तलाक दे दिया।

इसके पहले जब नई दिल्ली के साउथ ओखला अंतर्गत शाहीनबाग थाने की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इन्कार कर दिया, तब आइशा ने गुरुवार को पटना आकर महिला आयोग में इंसाफ की गुहार लगाई।

आयोग की अध्यक्ष दिलमणी मिश्रा ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। इमरान को अपना पक्ष रखने के लिए शुक्रवार को बुलाया गया है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद किसी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा।

पटना सिटी की रहने वाली आइशा खान की शादी पांच साल पहले दोनों परिवारों की रजामंदी से इमरान खान से हुई थी। इसके बाद दोनों नई दिल्ली चले गए। आइशा और इमरान नई दिल्ली में ही अलग-अलग कंपनी में काम करते हैं।

शादी के बाद किया जाने लगा प्रताड़ित

महिला की मानें तो शादी के एक साल बाद से ही उसे प्रताडि़त किया जाने लगा। प्रताडऩा की वजह से दो बार उसका गर्भपात भी हो गया। परिवार की अस्मिता के कारण उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। करीब सप्ताह भर पहले इमरान ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

दिया सीरिया के कानून का हवाला

आइशा ने जब इमरान को कहा कि तीन तलाक असंवैधानिक है, तो पति ने कहा कि वह भारतीय कानून को नहीं मानता। इस्लाम में सीरिया का कानून लागू होता है। इसी के तहत उसने तलाक दिया है। यह सुनने के बाद आइशा पटना सिटी स्थित मायके लौट आई और यहां आकर महिला आयोग में शिकायत की।

No comments:

Post a Comment

Download Bihar Today App