बिहारशरीफ | यौन शोषण के दोषी करार दिए गए किशोर को सजा की शर्तों में विशेष छूट दी गई है। यह छूट उसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए दी गई है। अब किशोर को पटना विशेष गृह नहीं भेजा जाएगा। वो बिहारशरीफ के पर्यवेक्षण गृह में रहकर ही अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगा। उसने हाल में संपन्न हुई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक इंटर परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। उसने सजा काटते हुए परीक्षा की तैयारी की और पेपर दिए।
पिछले साल सुनाई गई थी सजा
किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने पिछले साल मई में एक नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में दोषी पाए गए दो किशोरों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। शेष सजा काटने के लिए दोनों को बिहारशरीफ पर्यवेक्षण गृह से पटना विशेष गृह भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि किशोर की प्रतिभा को देखते हुए जज ने उसके बेहतर भविष्य के लिए उसे बिहारशरीफ पर्यवेक्षण गृह में रहने की इजाजत दे दी है। साथ ही बीएससी की पढ़ाई जारी रखने की छूट दे दी।
सरकार उपलब्ध कराएगी किताब-कॉपियां
जज ने किशोर के आग्रह पर पर्यवेक्षण गृह के अधीक्षक को उसका दाखिला नालंदा कॉलेज में कराने और कोर्स बुक, कॉपी, कलम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। किशोर को पिछले साल 22 मई से ही पर्यवेक्षण गृह में रखा गया था। पिछले हफ्ते आए रिजल्ट में उसे 70 प्रतिशत अंक मिले हैं। प्रदर्शन को देखते हुए जज ने उसके भविष्य की खातिर बिहारशरीफ पर्यवेक्षण गृह में रहते हुए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी।
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