: बिहार न्यूज़ टीम
पटना| राज्य के बिल्डरों पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। अब जो बिल्डर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) से निबंधित नहीं होंगे, उनके बनाए फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिल्डरों के रवैये के खिलाफ रेरा को काफी शिकायतें मिली हैं। इसी आधार पर रेरा ने सरकार को नया कानून बनाने का सुझाव दिया था। नए कानून से फ्लैट व जमीन के खरीदारों की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
अब यह प्रावधान किया गया है कि जो भी बिल्डर रेरा से निबंधित नहीं होंगे उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। निबंधन विभाग द्वारा बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2018 के गठन के आदेश के साथ ही नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
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