Tuesday, August 28, 2018

पटना हाईकोर्ट: बिहार में पॉलिथीन पर लगेगा प्रतिबंध, इस्तेमाल के साथ निर्माण पर भी रोक


: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में पॉलिथीन इस्तेमाल के साथ निर्माण पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही राज्य सरकार को शीघ्र कानून बनाने का भी आदेश दिया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान से इसे जोड़ने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में बनाए जाने वाले कानून में जुर्माना के साथ दंड का भी प्रावधान किया जाए। .

सभी शहरों में लगे रोक : कोर्ट ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग लोग नहीं होते? सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों को पॉलिथीन से खतरा है बाकी के क्षेत्रों के लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बिहार राज्य में सिर्फ पटना शहर ही नहीं है। कई शहर और भी हैं। .मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह तथा न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सभी मंदिरों में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही गंगा किनारे भी पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पॉलिथीन के निर्माण व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए न कि सिर्फ इस्तेमाल पर रोक लगे। इस बारे में बनाए जाने वाले कानून में जुर्माना तथा दंड का भी प्रावधान किया जाए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ राजधानी के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया जाए। देहात क्षेत्रों को इससे छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों क्षेत्रों को एक समान देखा जाए। .

पॉलिथीन से जाम हो जाता है नाला : पॉलिथीन के कई दुष्प्रभाव हैं। लोग पॉलिथीन को नालों में फेंक देते हैं जिससे नाले अक्सर जाम हो जाते हैं। इससे शहरों में बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, सड़क पर फेंके पॉलिथीन को खाने से जानवर भी बीमार हो रहे हैं। गंगा में पूजन सामग्री के साथ पॉलिथीन फेंकने से गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। 

पॉलिथीन पर प्रतिबंध को स्कूल-कॉलेजों में हो प्रचार: कोर्ट 

कोर्ट ने पॉलिथीन प्रतिबंधित करने के बारे में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, मॉल, मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया। मीडिया को भी सहयोग करने की बात कही। पॉलिथीन बंद करने के बारे में अधिकारियों को सख्ती से कानून का पालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।

राज्य में 50 माइक्रोन से पतले पॉलिथीन पर अभी रोक लगी है। बावजूद बाजार में सभी दुकानों पर इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। पॉलिथीन विक्रेताओं को स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है, लेकिन किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है।.

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Tuesday, August 28, 2018

पटना हाईकोर्ट: बिहार में पॉलिथीन पर लगेगा प्रतिबंध, इस्तेमाल के साथ निर्माण पर भी रोक


: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में पॉलिथीन इस्तेमाल के साथ निर्माण पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही राज्य सरकार को शीघ्र कानून बनाने का भी आदेश दिया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान से इसे जोड़ने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में बनाए जाने वाले कानून में जुर्माना के साथ दंड का भी प्रावधान किया जाए। .

सभी शहरों में लगे रोक : कोर्ट ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है? क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग लोग नहीं होते? सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोगों को पॉलिथीन से खतरा है बाकी के क्षेत्रों के लोगों को इससे कोई खतरा नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बिहार राज्य में सिर्फ पटना शहर ही नहीं है। कई शहर और भी हैं। .मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमआर शाह तथा न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की खंडपीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सभी मंदिरों में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही गंगा किनारे भी पॉलिथीन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। पॉलिथीन के निर्माण व इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए न कि सिर्फ इस्तेमाल पर रोक लगे। इस बारे में बनाए जाने वाले कानून में जुर्माना तथा दंड का भी प्रावधान किया जाए। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ राजधानी के क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया जाए। देहात क्षेत्रों को इससे छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि दोनों क्षेत्रों को एक समान देखा जाए। .

पॉलिथीन से जाम हो जाता है नाला : पॉलिथीन के कई दुष्प्रभाव हैं। लोग पॉलिथीन को नालों में फेंक देते हैं जिससे नाले अक्सर जाम हो जाते हैं। इससे शहरों में बरसात के दिनों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, सड़क पर फेंके पॉलिथीन को खाने से जानवर भी बीमार हो रहे हैं। गंगा में पूजन सामग्री के साथ पॉलिथीन फेंकने से गंगा में प्रदूषण बढ़ रहा है। 

पॉलिथीन पर प्रतिबंध को स्कूल-कॉलेजों में हो प्रचार: कोर्ट 

कोर्ट ने पॉलिथीन प्रतिबंधित करने के बारे में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, मॉल, मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करने का आदेश दिया। मीडिया को भी सहयोग करने की बात कही। पॉलिथीन बंद करने के बारे में अधिकारियों को सख्ती से कानून का पालन सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।

राज्य में 50 माइक्रोन से पतले पॉलिथीन पर अभी रोक लगी है। बावजूद बाजार में सभी दुकानों पर इसका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। पॉलिथीन विक्रेताओं को स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेना भी अनिवार्य है, लेकिन किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है।.

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