Wednesday, August 8, 2018

थोड़ी राहत: संशोधित शराबबंदी कानून बिहार में लागू


By: बिहार न्यूज़ टीम 

नए कानून में शराब का धंधा करने पर 10 की जगह 5 साल की सजा.

पटना | बीते दिनों मानसून सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित संशोधित शराबबंदी कानून बिहार में लागू हो गया। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना 30 जुलाई की तिथि से जारी कर दी। मंगलवार को यह अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। 

नए कानून के तहत शराब का धंधा करने वाले को मिलने वाली दस साल की सजा अब पांच साल हो गई है। दोषी दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें दस साल की सजा होगी। वहीं शराब पीते अथवा नशे की हालत में कोई पकड़ाता है तो उसे मिलने वाली न्यूनतम सजा को पांच साल से घटा कर तीन महीने कर दिया गया है। हालांकि शराब में जहरीले पदार्थ को मिलाना अथवा मादक द्रव्य के सेवन से किसी की मृत्यु होती है को दोषी को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास होगा। 

साथ ही न्यूनतम पांच लाख जुर्माना भी होगा, जिसे दस लाख तक बढ़ाया जा सकेगा। यदि जहरीली शराब के सेवन से कोई नि:शक्त हो जाता है अथवा गंभीर क्षति होती है तो दस साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दो लाख से दस लाख तक होगा। उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य किसी पौधे की खेती करने पर दो साल की सजा होगी। संशोधित कानून में परिवार के सभी सदस्य शब्द को हटाया गया है। नए कानून में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सभी सदस्य को दोषी माने जाने वाले शब्द को नये कानून में हटा दिया गया है। .

सामूहिक जुर्माना खत्म

सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने के प्रावधान को समाप्त किया गया है। कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों को जिलाबदर के प्रावधान को समाप्त किया गया है।

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Wednesday, August 8, 2018

थोड़ी राहत: संशोधित शराबबंदी कानून बिहार में लागू


By: बिहार न्यूज़ टीम 

नए कानून में शराब का धंधा करने पर 10 की जगह 5 साल की सजा.

पटना | बीते दिनों मानसून सत्र में विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित संशोधित शराबबंदी कानून बिहार में लागू हो गया। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस बाबत अधिसूचना 30 जुलाई की तिथि से जारी कर दी। मंगलवार को यह अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। 

नए कानून के तहत शराब का धंधा करने वाले को मिलने वाली दस साल की सजा अब पांच साल हो गई है। दोषी दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें दस साल की सजा होगी। वहीं शराब पीते अथवा नशे की हालत में कोई पकड़ाता है तो उसे मिलने वाली न्यूनतम सजा को पांच साल से घटा कर तीन महीने कर दिया गया है। हालांकि शराब में जहरीले पदार्थ को मिलाना अथवा मादक द्रव्य के सेवन से किसी की मृत्यु होती है को दोषी को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास होगा। 

साथ ही न्यूनतम पांच लाख जुर्माना भी होगा, जिसे दस लाख तक बढ़ाया जा सकेगा। यदि जहरीली शराब के सेवन से कोई नि:शक्त हो जाता है अथवा गंभीर क्षति होती है तो दस साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना दो लाख से दस लाख तक होगा। उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य किसी पौधे की खेती करने पर दो साल की सजा होगी। संशोधित कानून में परिवार के सभी सदस्य शब्द को हटाया गया है। नए कानून में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले परिवार के सभी सदस्य को दोषी माने जाने वाले शब्द को नये कानून में हटा दिया गया है। .

सामूहिक जुर्माना खत्म

सामूहिक रूप से जुर्माना लगाने के प्रावधान को समाप्त किया गया है। कुख्यात अथवा आदतन अपराधियों को जिलाबदर के प्रावधान को समाप्त किया गया है।

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