Wednesday, September 5, 2018

राज्य में हुई दारोगा परीक्षा के परिणाम पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, राज्य सरकार औऱ पुलिस चयन विभाग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा


: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना। पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बारे में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य पुलिस चयन आयोग से जवाब-तलब भी किया है। जस्टिस शिवाजी पांडे ने इस मामले में 190 याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।

कोर्ट ने रिजर्वेशन रोस्टर का उल्लंघन तथा अभ्यर्थियों से आब्जेक्शन आमंत्रित करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के आरोपों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

बता दें कि दारोगा बहाली परीक्षा में महाधांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों का आंदोलन पटना में जारी है। इस बहाली प्रक्रिया के तहत 1717 पदों पर दारोगा की बहाली होनी है। इस फैसले पर आंदोलनकारी छात्रों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर से सैकड़ों छात्र गांधी मूर्ति के सामने आमरण अनशन करेंगे।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आज इस बारे में पटना हाईकोर्ट को अपना आदेश देना पड़ा है। 

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Wednesday, September 5, 2018

राज्य में हुई दारोगा परीक्षा के परिणाम पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, राज्य सरकार औऱ पुलिस चयन विभाग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा


: बिहार न्यूज़ टीम 

पटना। पटना हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली परीक्षा के रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस बारे में कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य पुलिस चयन आयोग से जवाब-तलब भी किया है। जस्टिस शिवाजी पांडे ने इस मामले में 190 याचिकाकर्ताओं के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि परीक्षा में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि बहाली प्रक्रिया जारी रहेगी। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।

कोर्ट ने रिजर्वेशन रोस्टर का उल्लंघन तथा अभ्यर्थियों से आब्जेक्शन आमंत्रित करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के आरोपों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। 

बता दें कि दारोगा बहाली परीक्षा में महाधांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों का आंदोलन पटना में जारी है। इस बहाली प्रक्रिया के तहत 1717 पदों पर दारोगा की बहाली होनी है। इस फैसले पर आंदोलनकारी छात्रों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सितंबर से सैकड़ों छात्र गांधी मूर्ति के सामने आमरण अनशन करेंगे।

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। आज इस बारे में पटना हाईकोर्ट को अपना आदेश देना पड़ा है। 

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