Friday, October 26, 2018

पंचायत का तुगलकी फरमान: 13 साल की भतीजी से चाचा ने किया रेप, दोनों को जिंदा जलाने का दिया आदेश


: बिहार न्यूज़ टीम 

चाईबासा | झारखंड के चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। 13 साल की मासूम भतीजी को उसके ही चाचा ने हवस का शिकार बनाया। जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। मामले की जानकारी होने पर गांववालों ने महापंचायत बुलाई। जिसके बाद महापंचायत ने 28 साल के चाचा को दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का तुगलकी फरमान सुना दिया।

बताया जा रहा है कि यह फरमान महापंचायत ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया. इस दौरान 'हो आदिवासी समाज युवा महासभा' के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे. पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई.

इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है.आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

डरा-धमकाकर बच्ची से रेप करता रहा चाचा...

ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था. करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा. इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप किया. जिससे वह गर्भवती हो गई. मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ. फिर मंगलवार को महापंचायत में वह आया जहां उसे फरमान सुनाया गया.

ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए सुनाया तुगलकी फरमान...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया. फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है. ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है.

No comments:

Post a Comment

Friday, October 26, 2018

पंचायत का तुगलकी फरमान: 13 साल की भतीजी से चाचा ने किया रेप, दोनों को जिंदा जलाने का दिया आदेश


: बिहार न्यूज़ टीम 

चाईबासा | झारखंड के चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है। 13 साल की मासूम भतीजी को उसके ही चाचा ने हवस का शिकार बनाया। जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। मामले की जानकारी होने पर गांववालों ने महापंचायत बुलाई। जिसके बाद महापंचायत ने 28 साल के चाचा को दुष्कर्म का आरोपी करार देते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद आरोपी और पीड़िता को जिंदा जलाने का तुगलकी फरमान सुना दिया।

बताया जा रहा है कि यह फरमान महापंचायत ने मंगलवार शाम करीब 5 बजे सुनाया. इस दौरान 'हो आदिवासी समाज युवा महासभा' के पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद थे. पहले महापंचायत ने रेप के आरोपी रोबिन को पंचायत में बुलाया जहां उसने जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद महापंचायत ने उन्हें सजा सुनाई.

इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया. एसपी क्रांति कुमार ने एसडीपीओ अमर कुमार पांडेय को जांच करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है. लिहाजा इसकी जांच कराई जा रही है.आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 

डरा-धमकाकर बच्ची से रेप करता रहा चाचा...

ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी रोबिन उर्फ मानसिंह कुंकल अपने बड़े भाई के यहां काम करता था. करीब दो साल से रोबिन पीड़िता के घर में रहने लगा. इसी बीच रोबिन ने डरा-धमकाकर छठी कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की भतीजी के साथ रेप किया. जिससे वह गर्भवती हो गई. मामला उजागर होने के बाद कुछ हफ्ते पहले भी गांव में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन रोबिन कुंकल पंचायत के समक्ष पेश नहीं हुआ. फिर मंगलवार को महापंचायत में वह आया जहां उसे फरमान सुनाया गया.

ऐसी घटना दोबारा ना हो इसलिए सुनाया तुगलकी फरमान...

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदिवासी हो समाज युवा महासभा के जिलाध्यक्ष गब्बरसिंह हेम्ब्रम ने फैसले को पढ़कर सुनाया. फैसले में कहा गया कि हो समुदाय में कोई भी व्यक्ति समाज से बढ़कर नहीं होता है. ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए धनपुड़ा कर जिंदा जलाने के लिए पंचों ने सामाजिक फैसले का समर्थन किया है.

No comments:

Post a Comment

Download Bihar Today App