Wednesday, October 31, 2018

तेज आवाज वाले पटाखे छोड़ने पर लगी रोक, संबंधित अधिकारियों को रोक लगाने का दिया निर्देश


: बिहार न्यूज़ टीम 


दीपावली में रात आठ से दस बजे तक ही छोड़े जा सकेंगे पटाखे, इस समय का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई


पटना | दीपावली व छठ पर्व के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने लरी वाले तथा उच्च शोर जनित पटाखा बजाने पर रोक लगाने आदेश दिया है। 

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों के पास पत्र भेजकर इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।1 उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल कम उत्सर्जनकारी व कम शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों के प्रस्फोटन की अनुमति दी गई है। 

लरी वाले पटाखों तथा उच्च शोर जनित करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2005 में दिए गए निर्णय के आलोक में केवल ऐसे पटाखों जो ध्वनि प्रदूषण मानक के अधीन है, को ही अनुमति होगी। 

दीपावली के दौरान रात आठ से लेकर दस बजे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे। अनुमान्य पटाखों का विक्रय केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही करेंगे। पटाखों के ऑन लाइन विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्देशों के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित थाना प्रभारी की होगी। 

इसके अलावा उन्होंने छात्र-छात्रओं के बीच ‘हरित दीवाली-स्वस्थ दीवाली’ के प्रोत्साहन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं से पटाखों का उपयोग कम से कम करने एवं दीपावली को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया जाए। 

उन्होंने कहा है कि ‘हरित दीवाली-स्वस्थ दीवाली’ अभियान चलाया जाए तथा बच्चों को इससे जुड़ने का आग्रह किया जाए। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रएं एक सजग प्रहरी का कार्य कर सकते हैं।

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Wednesday, October 31, 2018

तेज आवाज वाले पटाखे छोड़ने पर लगी रोक, संबंधित अधिकारियों को रोक लगाने का दिया निर्देश


: बिहार न्यूज़ टीम 


दीपावली में रात आठ से दस बजे तक ही छोड़े जा सकेंगे पटाखे, इस समय का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई


पटना | दीपावली व छठ पर्व के दौरान वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने लरी वाले तथा उच्च शोर जनित पटाखा बजाने पर रोक लगाने आदेश दिया है। 

प्रदूषण नियंत्रण विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बिहार के सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों के पास पत्र भेजकर इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।1 उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल कम उत्सर्जनकारी व कम शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों के प्रस्फोटन की अनुमति दी गई है। 

लरी वाले पटाखों तथा उच्च शोर जनित करने वाले पटाखों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि जुलाई 2005 में दिए गए निर्णय के आलोक में केवल ऐसे पटाखों जो ध्वनि प्रदूषण मानक के अधीन है, को ही अनुमति होगी। 

दीपावली के दौरान रात आठ से लेकर दस बजे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे। अनुमान्य पटाखों का विक्रय केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही करेंगे। पटाखों के ऑन लाइन विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्देशों के अनुपालन की व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित थाना प्रभारी की होगी। 

इसके अलावा उन्होंने छात्र-छात्रओं के बीच ‘हरित दीवाली-स्वस्थ दीवाली’ के प्रोत्साहन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रओं से पटाखों का उपयोग कम से कम करने एवं दीपावली को पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाने का आग्रह किया जाए। 

उन्होंने कहा है कि ‘हरित दीवाली-स्वस्थ दीवाली’ अभियान चलाया जाए तथा बच्चों को इससे जुड़ने का आग्रह किया जाए। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्रएं एक सजग प्रहरी का कार्य कर सकते हैं।

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