BY: बिहार न्यूज़ टीम
जोधपुर: काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की एक अदालत ने शनिवार को अभिनेता सलमान खान की विदेश जाने के लिए स्थायी अनुमति प्रदान करने की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सलमान को जब भी विदेश जाना हो, कोर्ट से इजाजत लेकर ही जाना पड़ेगा। .
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ग्रामीण चंद्र प्रकाश सोनगरा ने सीजेएम ग्रामीण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सलमान की विदेश जाने की अनुमति देने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। मामले में शुक्रवार को सलमान के अधिवक्ताओं ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर सीजेएम ग्रामीण द्वारा सलमान पर बिना अनुमति विदेशी यात्रा करने पर लगाई गई रोक को हटाकर विदेश यात्रा की स्थाई अनुमति देने की मांग की थी। इस पर शुक्रवार को सनुवाई अधूरी रही थी। सलमान को अगले दो महीनों में दो बार विदेश यात्रा पर जाना है। इसके लिए अनुमति हासिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। .
इस पर शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा सलमान को हर बार विदेश यात्रा पर जाने के लिए न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम (ग्रामीण) अदालत ने सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। बाद में दो दिन जेल में रहने के बाद सलमान को जमानत मिल गई थी। जमानत देने के दौरान अदालत की बिना अनुमति के सलमान के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी।
काला हिरण शिकार मामला :
सलमान सितंबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के लिए जोधपुर गए थे। इसी दौरान सलमान को-स्टार सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम के साथ शिकार के लिए गए। उन्होंने वहां संरक्षित काले हिरण का शिकार किया। शिकार की तारीख 27 सितंबर, 28 सितंबर, 01 अक्टूबर और 02 अक्टूबर बताई गई। जहां साथी कलाकारों पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप लगा, वहीं सलमान काला हिरण के शिकार मामले में फंस गए। उन्हें कांकणी हिरण शिकार में दोषी करार दिया गया है।
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